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नागरिक संशाधन बिल 2019 लोकसभा से पास

By DAYANAND MOHITE | published: दिसंबर 10, 2019 02:45 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

नागरिक संशाधन बिल 2019 लोकसभा से पास

शहर : राष्ट्रीय

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019  पेश किया, जो करीब आठ घंटे की बहस के बाद रात 12 बजे पास हो गया. इस बिल को पास कराने में सरकार को कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इसपर काफी लंबी बहस चली. अब यह बिल राज्यसभा में भेजा जाएगा. यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है.

पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, '' खुशी है कि लोकसभा ने एक समृद्ध और व्यापक बहस के बाद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है. मैं सभी सांसदों और पार्टियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन कियायह विधेयक भारत के सदियों पुराने लोकाचार और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है.''

एक और ट्वीट में पीएम ने लिखा, ''नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं गृहमंत्री अमित शाह जी की सराहना करना चाहूंगा. उन्होंने लोकसभा में चर्चा के दौरान संबंधित सांसदों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का विस्तृत जवाब भी दिया.

आपको बता दें कि सोमवार रात करीब ग्यारह बजे गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया. इसके बाद रात 11:35 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा गृहमंत्री की ओर से सारे बिदुओं को स्पष्ट किया जा चुका है, इसके बाद नहीं लगता है कि किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने बिल पर वोटिंग कराया.

लोकसभा स्पीकर ने बारी-बारी से विपक्षी नेताओं की ओर से जताई गई आपत्तियों पर मौखिक वोटिंग कराकर उसे क्लियर कराया. सारी अपत्ति खारिज होने के बाद विधेयक पर मत विभाजन कराया गया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 को पास करने की घोषणा की. विधेयक के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े. खास बात यह है कि इस बिल के पक्ष में बीजेपी की पुरानी सहेयागी शिवसेना ने भी सहयोग किया.

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है. इस बिल के माध्यम से उन शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम होगा.

उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने आर्टिकल-14 का हवाला देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया. मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है. ही ये आर्टिकल-14 का उल्लंघन करता है.

 

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